July 17, 2026 3:23 PM

क्या किसी सैलून को गलत बाल काटने पर देना पड़ सकता है 2 करोड़ का जुर्माना ? लेकिन ऐसा हुआ है, पढ़िये इस खबर मे…

नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग  ने एक महिला के गलत तरीके से बाल काटने पर दो करोड़ रुपए का मुअवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने सैलून संचालक को, शिकायत कर्ता को दो माह में मुआवजे की राशी का भुगतान करने के आदेश दिये हैं। दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में स्थित सैलून में आशना रॉय 2018 में अपने बालों के उपचार करवाया था। महिला आशना रॉय हेयर प्रोडक्ट की मॉडङ्क्षलग करती थी। उन्होंने कई बड़े हेयर-केयर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी।


लेकिन सैलून में उनके बाल उनके बताने के अनुसार नहीं काटे जिसके चलते आशना रॉय को माडलिंग का काम मिलना बंद हो गया और उन्हेें आर्थिक नुकसान हुआ। आशाना रॉय के अनुसार उन्होंने सैलून में स्पष्ट बोला था कि उनके  बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन हेयरड्रेसर ने महज चार इंच बाल छोडक़र उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। आशना ने मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने निशुल्क हेयर ट्रीटमेंट देने की बता कही। आशना रॉय का दावा है कि इस दौरान केमिकल का इस्तेमाल किये जाने से उनके बालों को नुकसान हुआ। इसके बाद आशना रॉय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग में विवाद दायर कर  तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। आयोग ने सह भी आदेश दिया है कि शिकायतकार्त को आठ सप्ताह  के भीतर मुआवजे की राशि प्रदान की जाए।

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