July 15, 2026 3:55 AM

उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 19 लाख वोटर्स के फॉर्म में त्रुटियां, जारी होंगे नोटिस

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हुई. ये प्रक्रिया 7 जुलाई को संपन्न हुई. इसके बाद मतदाताओं की सूची को कंपाइल करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 14 जुलाई यानी आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के तहत प्रदेश में 71,33,785 मतदाता हैं.

खास बात यह है कि इन सभी मतदाताओं में से करीब 19 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके गणना फॉर्म में तमाम तरह की त्रुटियां प्राप्त हुई हैं. जिसके चलते इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा. ऐसे में 14 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी को नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. वहीं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है. 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संचालित की जा रही है.

उन्होंने बताया ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से करीब 19 लाख मतदाताओं में तमाम तरह की विसंगति पाई गई हैं. जिन्हें संबंधित ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर भी कैंप लगाए जाएंगे. इसके लिए सभी डीईओ को निर्देश दे दिए गए हैं.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो फॉर्म 6 के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं.

 

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मान्य दस्तावेजों की सूची

1.       किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.

2.       1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू की ओर से जारी.

3.       कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज.

4.       सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र.

5.       पासपोर्ट.

6.       मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों की ओर से जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र.

7.       सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.

8.       वन अधिकार प्रमाण पत्र.

9.       सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र.

10.     राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो).

11.     राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर.

12.     सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.

13.     आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के जरिए जारी, लागू होंगे.

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