July 19, 2026 12:55 AM

ऑनलाइन दाखिल खारिज न करने पर उत्तराखंड मे 20 निकायों को नोटिस, देना होगा 3 दिन मे जवाब, पढ़िये पूरी खबर

देहरादून: शहरी विकास विभाग प्रदेश के सभी निकायों में छह सितंबर से दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है। लेकिन कई निकाय अब भी ऑफलाइन माध्यम से ही दाखिल खारिज कर रहे हैं। इस कारण विभाग ने ऐसे 20 निकायों के अधिशासी अधिकारियों से तीन दिन में जवाब तलब किया है। हाउस टैक्स प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद शहरी विकास विभाग ने शहरों में दाखिल खारिज (म्यूटेशन) प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की दिशा में कदम उठाया है। इसके लिए विभाग, निकायों को सॉफ्टवेयर उपलबध कराने के साथ ही कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दे चुका है। इसके बाद छह सितंबर से निकायों को सिर्फ ऑनलाइन म्यूटेशन के आदेश दिए गए थे। लेकिन निकायों के स्तर से इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई। कई निकायों ने ऑफलाइन काम तो बंद कर दिया लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया फिर भी शुरू नहीं की।

शहरी विकास निदेशालय ने सभी निकायों से काम काज का विवरण मांगा तो पता चला 20 निकायों ने अब तक अपनी आईडी और पासवर्ड तक नहीं बनाई है। जबकि पूर्व में उक्त निकाय अपने यहां सफलता पूर्वक ट्रायल का दावा कर चुके थे। इस पर नाराजगी जताते हुए निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल की ओर से ऐसे निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। ऐसा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के 68 निकायों में इस वक्त दाखिल प्रक्रिया पूरी होती है, लेकिन निकायों की दिलचस्पी न होने से यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो पा रही है।   

इन बीस निकायों को दिया गया नोटिस:

हरर्बटपुर, झबरेड़ा, कीर्तीनगर, चम्पावत, सुल्तानपुर पट्टी, शक्तिगढ़, दिनेशपुर, द्वाराहाट, बागेश्वर, कालाढुंगी, लालकुआं, टनकपुर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, गैरसैंण, बड़कोट, केलाखेड़ा, महुआडाबरा, स्वर्गाश्रम-जौंक और नानकमत्ता।

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