March 29, 2024 9:19 PM

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घर में कितना कैश रखने पर हो सकती है मुश्किल? जानें क्या हैं इनकम टैक्स के नियम

न्यूज़ डेस्क : पिछले कुछ दिनों में देश की बड़ी जांच एजेंसियों- इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी ने अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर कई शख्सियतों के घरों से करोड़ों रुपये कैश बरामद किया है. आपके भी मन में यह सवाल उठता होगा कि कोई घर पर कितना पैसा रख सकता है. आपने अपने घर में कितनी नकदी रखी है और उसके लिए आप कितने सुरक्षित हैं कि किसी जांच एजेंसी से नहीं डरते? हम आपको इसी के बारे में डीटेल से बताने जा रहे हैं. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप अपने घर में जितनी चाहे उतनी रकम रख सकते हैं, बशर्ते जांच एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर आप उसके स्रोत का साक्ष्य दे पाएं. अगर आपके पास उन पैसों के पूरे दस्तावेज हैं या आपने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं, अगर आप पैसों का स्रोत नहीं बता पाएंगे, तो एजेंसी कार्रवाई करेगी.

रुपये-पैसों से जुड़े इन नियमों को जानना है जरूरी

  • घर में रखे पैसे का स्रोत न बता पाने पर 137 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
  • कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी.
  • पैन और आधार की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर जुर्माना लग सकता है.
  • एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN नंबर देना जरूरी है.
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती है.
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी जरूरी है.
  • 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर व्यक्ति जांच एजेंसी की नजर में आ सकता है.
  • क्रेडिट-डेबिड कार्ड के भुगतान के दौरान अगर कोई शख्स एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो वह जांच के दायरे में आ सकता है.
  • रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद एक दिन में आप नहीं ले सकते हैं. इसे भी बैंक के माध्यम से करना होगा.
  • नकद दान करने की सीमा 2,000 रुपये निर्धारित की गई है.
  • बैंक से दो करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस लगेगा.
  • कोई भी व्यक्ति किसी से 20 हजार से ज्यादा का कर्ज नकद में नहीं ले सकता है.

साभार – प्रभात खबर

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