September 1, 2025 10:08 PM

कंज्यूमर कोर्ट कोर्ट मे आप घर बैठे करा सकते हैं शिकायत दर्ज, ये है पूरा प्रोसेस…

न्यूज़ डेस्क : दो साल पहले देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू किया गया था। इसमें उपभोक्ताओं को कई नए अधिकार दिए गए हैं। इन नए अधिकरों में शामिल है ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा। पहले कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायतें तो दर्ज होती थीं, लेकिन वह केवल कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एक अलग से बॉक्स में होता था। अब उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए ई-दाखिल पोर्टल आ गया है। हालांकि इस पोर्टल की शुरुआत दो साल पहले हुई थी, लेकिन अभी भी इसको लेकर लोगों में जागरुकता नहीं है।

ई-दाखिल पोर्टल को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि उपभोक्ता अगर कंज्यूमर कोर्ट नहीं आ सकते तो वह दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दे सकते हैं। ई-दाखिल पोर्टल से अभी तक पूरे देश में 30 नवंबर तक 3661 उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं। इस मामले में चंडीगढ़ काफी पीछे है जबकि मुंबई और दिल्ली आगे है।

ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल (https://consumerhelpline.gov.in/) विकसित किया गया है। यहां उपभोक्ता अपना नाम, नंबर और अन्य जानकारी डालकर अकाउंट बना सकते हैं और फिर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।दर्ज शिकायत को उपभोक्ता ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है या उस शिकायत का क्या स्टेट्स है।

भाषाओं के लिए भी दिया गया है अलग से ऑप्शन

ई-दाखिल पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार भाषा में शिकायत जमा करवा सकता है। हालांकि अभी केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही शिकायत दर्ज हो रही है। शिकायत देने के लिए विडियो और मेनुअल दोनों तरह से जानकारी दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ में ई-दाखिल पोर्टल पर बहुत कम शिकायतें दर्ज हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इसके बारे में अभी जागरूक नहीं है।

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